Betul Rape Case : बैतूल जिले के बोरदेही थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। उसे शेष प्राकृत जीवन जेल में ही बिताना होगा। दुष्कर्म के बाद पीड़ित नाबालिग ने एक शिशु को जन्म दिया था, लेकिन इसके बाद पीड़िता और बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया था, जहां उसे सजा सुनाई गई।
पुलिस ने कोर्ट के फैसले को लेकर दी जानकारी के अनुसार थाना बोरदेही में 08 दिसंबर 2022 को अस्पताल चौकी जिला छिंदवाडा से सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदकिशोर उईके पिता मौजी उईके निवासी ग्राम हथनोरा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया हैं। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पीडिता एवं नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान मृत्यू हो गई थी। थाना बोरदेही में अपराध 499/22 धारा 376(2) (च), 376 (3) भादवि, 4 (2), 5 (जे2), 5 (एन), 6 पाक्सो एक्ट का पंजीबध्द किया गया।
22 वर्ष का हैं आरोपी
विवेचना उनि अश्विनी चौधरी थाना मुलताई व्दारा की गई थी एवं साक्ष्य संकलन कर चालान माननीय न्यायालय आमला में पेश किया गया था। अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश कुमार परते व्दारा अभियोजन माननीय न्यायालय में किया गया। साक्ष्य संकलन एवं विचारण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में अभियोजन पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
माननीय न्यायालय श्री तपेश कुमार दुबे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आमला व्दारा पारित निर्णय दिनांक 9 अगस्त 2024 में आरोपी नंदकिशोर पिता मौजीलाल उईके उम्र 22 साल निवासी हथनोरा थाना बोरदेही को दोषसिध्द पाते हुये आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उसे व्यक्ति शेष प्राकृत जीवन के लिये कारावास होगा की सजा से दंडित किया गया है।
उक्त आरोपी को सजा दिलानें में प्रकरण के माननीय न्यायालय विचारण के दौरान निरीक्षक राजन उइके थाना प्रभारी बोरदेही, उनि अश्विनी चौधरी (थाना मुलताई), सउनि मुकेश ठाकुर हाल कोतवाली बैतूल, प्र.आर. 368 बलवंत कुमरे हाल एसडीओपी कार्यालय भैंसदेही, आर. 576 कन्हैया हाल आमला, आर. 433 मनोज पाल थाना बोरदेही व्दारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।