NEET UG 2024: नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा

Jyoti Mishra
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Highlights
  • दोबारा नहीं होगी NEET UG 2024 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

NEET-UG 2024: नीट यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है दोबारा परीक्षा लेने से. सुप्रीम कोर्ट में सनी के दौरान याचिका करता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने दलील दिया और कहा कि यह साफ है कि 4 में को स्टूडेंट को पेपर मिल चुका था और उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किया फिर भी वह फेल हो गए. पेपर लिख के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है कम समय में यह नहीं हो सकता है.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश के पास रखा गया यह प्रस्ताव (NEET UG 2024)

NEET UG 2024


भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने NEET यूजी से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान, प्रश्न पत्र के भौतिकी भाग में विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 4 को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक देने और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक नहीं काटने का प्रस्ताव रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला (NEET UG 2024)

आपको बता दे की नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और छात्र सड़क पर उतर आए थे. छात्र लगातार दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे लेकिन अब दोबारा परीक्षा नहीं होने वाला है.

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आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा लेना न्याय संगत नहीं है इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं ले जाएगी. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बार पेपर लीक की जांच सीबीआई के द्वारा पूरी नहीं की गई है यह जांच अभी अधूरी है इसलिए परीक्षा को लेकर कोई भी बात नहीं बनी.


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