न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई ये सजा, 3 नाबालिग भी हैं आरोपी
Betul Gangrape Case : बैतूल जिले में मौसेरे भाई के साथ पेट्रोल भरवाने गई 20 वर्षीय युवती के साथ तीन नाबालिक सहित 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता भाई को कुएं में फेंक दिया। न्यायालय ने 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ में जुर्माना भी लगाया है।
शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई एवं एडीपीओ सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी में सहयोग प्रदान किया गया।
जिला अभियोजन कार्यालय बैतूल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्रीमती कविता शेषकर एवं धर्मराज मर्सकोले ने पैरवी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान किया।
जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, भाई को कुंए में फेंका -Betul Gangrape Case
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ राठौर द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 29 मार्च 2020 को पीड़िता उसके मौसेरे भाई के साथ रात लगभग 8:15 पर पेट्रोल भरवाने गई थी। लौटते समय शिव मंदिर के पास उनकी बाइक बंद हो गई।
बाइक को क्या हुआ देखने के लिए जब दोनों बाइक से उतरे तो वहां पर शुभम पिता भंगीलाल, पवन पिता भंगीलाल, संदीप पिता जगदीश तीनों निवासी कुप्पा पाढर और लोकेश पिता शोभाराम निवासी नेमावर अपने 3 नाबालिग साथियों के साथ आएं।
यहां आरोपियों ने दोनों को गाली दी। इसके बाद पीड़िता के भाई को पकड़कर दूर ले गए और जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। अब तीन आप तूने वापस लौटकर पीड़िता को जंगल ले गए और स्टाफ डैम के पास ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
एक आरोपी ने फोन लगाकर बाकी चार आरोपियों को भी वहां बुलाया। एक आरोपी खड़ा रहा, बाकी 6 आरोपियों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से लगभग 3 घंटे तक बलात्कार किया।
लोकेश को पकड़ने पर बाकी की मिली जानकारी -Betul Gangrape Case
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी लोकेश अपनी बाइक से पीड़िता को बैठाकर ले जा रहा था, तभी जोड़ पर रास्ते में पीड़िता के बड़े पापा का लड़का और पीड़िता का मौसेरा भाई आ गए तो उन्होने लोकेश को पकड़ लिया।
आरोपी के जेब से उसका आधार कार्ड एवं मोबाईल निकला। आरोपी ने उसके साथी 6 लड़कों के नाम पूछने पर उनका नाम शुभम, संदीप, पवन एवं अन्य अपचारी बालकों के नाम बताए।
आरोपी लोकेश के मोबाईल की गैलेरी खोलकर देखने पर उसमें सभी आरोपीगण की फोटो दिखाई दी थी। इसके बाद आरोपी लोकेष मौके का फायदा उठाकर भाग गए।
पीड़िता के मौसेर भाई ने पीड़िता को बताया कि कुंए में गिरने के कारण उसे कमर, घुटना एवं पीठ में चोटे आई है।
पीड़िता की मौखिक शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं उसके मौसेरे भाई का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय ने सुनाई कठोर -Betul Gangrape Case
पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा शुभम, पवन एवं संदीप निवासी-ग्राम कुप्पा, पाढ़र, जिला-बैतूल को धारा 376(डी) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000रू. जुर्माने से, धारा 307 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000-1,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया।
इसी प्रकरण में आरोपी ओकेश पिता शोभाराम, उम्र-25 वर्ष निवासी-नेमावर, जिला-देवास को धारा 376(डी) भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में आरोपीगण को अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।
आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया। प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूचीं में शामिल किया गया था, प्रकरण की मॉनिटरिंग समय-समय पर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया।
इस प्रकरण में शामिल तीन बाल अपचारियों का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है।