Betul News : मौसी के घर आई 14 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म, कोतवाली थाने का मामला, अब 20 साल रहेगा जेल में 

ANKIT SURYAVANSHI
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Betul News : मौसी के घर आई 14 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म, कोतवाली थाने का मामला, अब 20 साल रहेगा जेल में 

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Betul News : कोतवाली थाना अंतर्गत अपनी मौसी के घर आई एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय लेने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश माननीय अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.)सुनाया हैं।

आरोपी संतलाल उर्फ विराट 25 वर्ष को न्यायालय ने धारा 376(3) भादवि समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।

प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला rape अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई। जिला अभियोजन कार्यालय बैतूल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्रीमती कविता शेषकर ने पैरवी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान किया।

Betul News : मम्मी, भाई के साथ आई थी मौसी के घर

Betul News: घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने कोतवाली में 1 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह उसकी मम्मी और भाई के साथ मौसी के घर नया साल मनाने आई थी। इस दौरान रात 9 से 10 बजे जब वह बाथरूम के लिए गई तो उसे रोड पर आरोपी दिखाई दिया। आरोपी उसके पास आया और मुंह दबाकर जबरदस्ती वहां से यह करते हुए ले गया कि गांव के खाली मकान में चल उससे बात करना है।

Betul News : मौसी के घर आई 14 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म, कोतवाली थाने का मामला, अब 20 साल रहेगा जेल में 
Betul News : मौसी के घर आई 14 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म, कोतवाली थाने का मामला, अब 20 साल रहेगा जेल में

यहां पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वही अकेला छोड़कर भाग गया। डर की वजह से पीडित रात में घर नहीं पहुंची और सुबह घर जाकर उसने परिवार को पूरी जानकारी दी। पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक कविता नागवंशी ने प्रकरण का अनुसंधान किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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Betul News : न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूचीं में शामिल किया गया था, प्रकरण की मॉनिटरिंग समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली देवकरण डेहरिया ने प्रकरण के विचारण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

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