Betul Rape Case: बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के में 14 साल की लड़की के साथ खेत में जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 6500 अर्थदंड से दंडित किया है। दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उसने अस्पताल में मृत शिशु को जन्म भी दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.) ने आरोपी को दण्डित किया।
प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई।
स्कूल से लौटते समय हुआ था रेप (Betul Rape Case)
घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2021 को पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में आरोपी ने उसकी साइकिल फेंक कर जबरदस्ती बालिका के साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।
मृत बच्चों को दिया था जन्म (Betul Rape Case)
घटना के समय पीड़िता आरोपी युवक को जानते नहीं थी, लेकिन घटना के बाद उसने आरोपी के बारे में पता लगाया तो वह एक ढाबे पर काम करता था। बाद में जब पीड़िता बीमार हुई तो उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां उसने एक मदद शिशु का जन्म दिया। पीड़िता की शिकायत पर बैतूल बाजार पुलिस ने पुलिस ने संदीप नागले, उम्र-27 वर्ष, निवासी-थाना आमला को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में सुनाई 20 साल की कठोर सजा
अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.) ने आरोपी संदीप नागले को दोषी पाते हुए, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000रू. के जुर्माना, धारा 506(2) भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000रू. के जुर्माना एवं धारा 341 भादवि के अपराध में 1 माह के कठोर कारावास एवं 500 रू. के जुर्माने से दंडित किया।