Good News: मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लायसेंस लेने के साथ ही निर्धारित वेतन और सुविधाएं देनी होंगी। आपको बता दे श्रम विभाग में सभी विभागों को श्रम कानून के अंतर्गत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
विद्युत वितरण कंपनियों सहित विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रख कर काम किया जाता है और आउटसोर्स एजेंटीयों के माध्यम से इसे रखा जाता है लेकिन इन्हें सही तरीके से पैसा नहीं मिलता है। इस बात की हमेशा शिकायत सुनने को मिलती है।
श्रम विभाग ने दिया बड़ा आदेश (Good News)
इसे देखे हुए श्रम विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि आउटसोर्स एजेंसियों का पंजीयन कर लायसेंस लेना अनिवार्य किया जाए ताकि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो तो कार्रवाई की जा सके।
प्रदेश के शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। नए आदेश से आउटसोर्स कर्मचारी एवं श्रमिकों को श्रम आयुक्त के दर से वेतन मिलेगा। ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, बीमा कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा का लाभ भी मिलेगा। – अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच
ये तय है न्यूनतम मजदूरी की दर
अकुशल श्रेणी- 371 दैनिक वेतन- 9650 मासिक वेतन
अर्द्धकुशल श्रेणी- 404 दैनिक वेतन- 10507 मासिक वेतन
कुशल श्रेणी- 457 दैनिक वेतन- 11885 मासिक वेतन
उच्च कुशल श्रेणी- 507 दैनिक वेतन- 13185 मासिक वेतन
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खबर पूरी तरह से सही और सटिक है। नीचे अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने जो कहा है वह भी दिया गया है प्रमाण के लिए आप पोस्ट को फिर से देख सकते हैं।