Ladli Bahna Yojana 15th installment: मध्य प्रदेश की एक करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शिवपुरी से आज प्रत्येक लाडली बहन के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए। रक्षाबंधन के मौके पर मोहन यादव ने लाडली बहनों को हर माह की 1250 रुपए की किस्त के साथ 250 रुपए अतिरिक्त तोहफे के रूप में दिए। सीएम मोहन यादव ने श्योपुर से घोषित लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त जारी किया। सीएम ने बताया कि अब तक लाड़ली बहनों के खातों में साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये डाले गए।
खुशियों की सौगात…
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम में ₹450 में गैस सिलेंडर रीफिल योजना अंतर्गत 25 लाख से अधिक बहनों को 52 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया।@DrMohanYadav51#मोहन_भैया_का_राखी_शगुन #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/L4c5Jmv01A
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 10, 2024
इस बार खाते में ₹1500 (Ladli Bahna Yojana 15th installment)
मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री आज शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाडली बहन योजना के तहत सिंगल क्लिक से प्रदेश भर की 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में₹1500 की राशि जारी की।
रक्षाबंधन का शगुन भी मिला (Ladli Bahna Yojana 15th installment)
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शिवपुरी में आयोजित लाडली बहन योजना के राज्य सरकार में भाग लेते हुए लगभग 1 करोड़ 29 लाख बहनों को 1250 रुपए की 15वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए अलग से दिए। इस तरह कुल मिलाकर ₹1500 महिलाओं के खाते में जारी किए गए।
आज 25 हजार से ज्यादा स्थानों पर लाड़ली बहना योजना की ₹1250 की राशि और रक्षाबंधन के शगुन की ₹250 की राशि एक साथ अंतरित की जा रही है।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/Q0ps22e3WU
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 10, 2024
इन्हें नहीं आए एक भी रुपए (Ladli Bahna Yojana 15th installment)
किन बहनों को नहीं मिला कोई पैसा स्कीम का लाभ
इस योजना का लाभ पाने वालों के लिए कई शर्तें थी। जिसमें कहा गया था कि जो बहनें इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हों, अगर संयुक्त परिवार है तो पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो। घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो, इसके अलावा पूर्व सांसद, विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नि न हों, इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।