MP Guest Teacher : मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। अतिथि शिक्षकों को हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इस व्यवस्था को खत्म करने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दे की इस व्यवस्था को खत्म करने की याचिका पूजा पालीवाल के तरफ से लगाई गई है।इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डीपी कमिश्नर को रेस्पोंडेंट बनाया गया है।
जाने क्या है याचिका आधार (MP Guest Teacher )
याचिका करता के तरफ के अधिवक्ता प्रदीप बिरोसिया ने जानकारी दिया है कि शिक्षा का अधिकार कानूनी गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा का अधिकार बच्चों को देता है और बिना नियमित शिक्षकों के लिए यह संभव नहीं है प्रदेश में लगभग से 1.75 लाख पद खाली है और उसमें अतिथि शिक्षक नियुक्ति है, मध्य प्रदेश की स्कूल व्यवस्था नियमित शिक्षक की जगह अतिथियों के भरोसे है और यही हमारी याचिका का आधार भी है।
कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी याचिका पर आगे क्या करना
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं की पूजा पालीवाल की तरफ से हाई कोर्ट ग्वालियर में यहां याचिका को 2 अगस्त को रजिस्टर्ड की गई थी। और उसकी पहली सुनवाई 7 अगस्त को होने की संभावना भी की गई थी, परंतु यह किसी कारणवश नहीं हो पाएंगे जी हां सुनवई की तारीख अभी तय भी नहीं की गई पहली सुनवाई के बाद में हाई कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी कि यह याचिका पर आगे क्या करना है और क्या नहीं।