MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana: बेटी के विवाह के बाद माता-पिता को मिलेगा पेंशन, एमपी सरकार ने शुरू की खास योजना

Jyoti Mishra
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MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana: जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके माता-पिता को छोड़कर उसे जाना पड़ता है और ऐसे में उसके बूढ़े माता-पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत मासिक पेंशन देकर कन्या के माता-पिता के जीवन को बेहतर बनाया जाता है।

जाने क्या है कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana)

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य ऑन दंपतियों की मदद करना है जिनकी केवल बेटियां हैं और शादी के बाद उनका आर्थिक रूप से सहायता करने वाला कोई नहीं है। मासिक पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा इन दंपतियों को ₹600 महीने दिए जाते हैं।

यह शानदार योजना है जो कि केवल बेटियों वाले मां-बाप की मदद करता है और बेटियों की शादी के बाद उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है।

Kanya Abhibhavak Pension Yojana के क्या लाभ है?

इस योजना के अंतर्गत हर महीने ₹600 दिए जाते हैं।


अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।

अभिभावक में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए।

अभिभावक केवल बेटी हो और कोई जीवित बेटा नहीं हो।

अभिभावक की संतान के रूप् में केवल पुत्री हो।

सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।

अभिभावक आयकरदाता न हो।

जानें क्या लगेगा दस्तावेज

  1. Age Certificate

स्कूल का प्रमाण पत्र / अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता सूची / स्वयं का मतदाता परिचय पत्र / चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड।

  1. Residence Documents

मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड

  1. अभिभावक की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक

राशन कार्ड / मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो / ग्राम पंचायत / वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र / आंगनबाड़ी / आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट / स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

  1. अभिभावक / एकल अभिभावक द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं या गरीबी रेखा का कार्ड
  2. अभिभावक युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल अभिभावक की दशा में एकल फोटो।
  3. विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र / परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।
  4. बैंक पासबुक / पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी)।
  5. बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी इनेबल होना आवश्यक है।
  6. समग्र पोर्टल में आधार E-KYC अपडेट होना चाहिए।
  7. आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.

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