MP News: मध्य प्रदेश में B.Ed डिग्री धारी की परेशानियां बढ़ती जा रही है। B.Ed डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षकों को पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है।सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त किए गए बीएड डिग्री धारक और प्राथमिक शिक्षक के पद पर नहीं बने रहेंगे।
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बी.एड. शिक्षकों को एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से छह महीने का ब्रिज कोर् करना था। जिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया है उन्हें सेवा से अलग किया जा सकता है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राईबल वेलफेयर विभाग ने हाई कोर्ट के अंतिम महादेशों की अनदेखी करते हुए अभी हजारों B.Ed डिग्री धारिकों की नियुक्ति कर दी।
अवैध रूप से की गई नियुक्तियां (MP News)
29 अगस्त 2024 को जबलपुर में DPI ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि जहां अवैध रूप से नियुक्तियां की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित अंतिम निर्णय में स्पष्ट किया गया कि उस दिनांक के बाद की सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी।
डी.एल.एड. डिग्री धारियों ने लगाई थी याचिका
इस मामले में डी.एल.एड डिग्री धारियों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से न्याय की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करके बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्तियां की और अब उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। इससे न केवल बी.एड. डिग्रीधारियों का भविष्य प्रभावित हुआ है, बल्कि योग्य डी.एल.एड. धारियों को भी प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित कर दिया गया है।