MP PNST Rule Change: मध्यप्रदेश में नर्सिंग से जुड़ी परीक्षा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, तैयारी पर होगा असर

Jyoti Mishra
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MP PNST Rule Change

MP PNST Rule Change: मध्य प्रदेश में ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट और PNST और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 में बदलाव किया गया है। अभी कुछ समय पहले ही रूल बुक में संशोधन हुआ था। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। कई बार परीक्षा में धांधली की खबर आ चुकी है जिसके वजह से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

इन नियमों में हुआ है बदलाव (MP PNST Rule Change)

अंकों की गणना: परीक्षा परिणाम के अंकों की गणना दशमलव के दो अंकों तक होगी और अब किसी भी अंको को राउंड ऑफ करके जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन दर्ज होगी आपत्ति : अब किसी भी प्रश्न के त्रुटि या उत्तर में हुई त्रुटि के लिए आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। अब सभी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको ₹50 देना होगा।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

परीक्षार्थियों को गलत प्रश्नों पर आपत्ति मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आपत्ति दर्ज करना होगा। आपत्ति दर्ज करने के बाद विषय विशेषज्ञों के द्वारा उसे प्रश्न की पूरी जांच होगी और एक बार आपत्ति दर्ज होने के बाद दोबारा आपत्ति दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहा है। सरकार ने यह बड़ा कदम इस परीक्षा को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए उठाया है। अब आसानी से अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे और परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी।

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