Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: आज के समय में केंद्र और राज्य सरकार गरीब लोगों की मदद करने के लिए कई तरह की शानदार योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद करना होता है ताकि वह अपने जीवन अच्छे से बिता सके। राजस्थान सरकार के द्वारा भी गरीब नागरिकों के लिए एक शानदार योजना शुरू की गई है जिसमें उन्हें घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो आईए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से…
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए वरीयता
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए निम्न श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
सभी पात्र श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेष योग्यजन को भी इस योजना में वरीयता मिलेगी।
केवल दो पुत्री वाले श्रमिक परिवारों को ही इस योजना के लाभ देने हेतु योग्य निर्धारित किया गया है।
पालनहार योजना में आने वाली महिला या परिवार प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2, 3 या 4 वर्षो से मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप राजस्थान के मूल निवासी होंगे।
श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक या उसकी पत्नी के पास जमीन का मालिक आना हक होना चाहिए।
भूखंड विवाद और बंधन रहित संपत्ति होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
सहकार ग्राम आवास योजना
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
श्रमिक पंजीयन कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
जमीनी दस्तावेज
मोबाइल नंबर बैंक
पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके खाते में डेढ़ लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका कोई भी कागजात गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कागजात गलत होने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है।