Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की मांग तेजी से की जा रही थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन योजना के जगह यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना को लॉन्च करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बना ले गई है।
राज्य सरकारों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का मिलेगा विकल्प (Unified Pension Scheme)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। इस बीच राज्य सरकार को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलने वाला है और लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख तक हो सकती है।
पेंशन एरियर पर 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार (Unified Pension Scheme)
सरकार के अनुसार बकाया राशि पर 800 करोड रुपए तक का खर्च आएगा और पहले साल में सालाना लागत में लगभग 6250 करोड रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी की 1 अप्रैल 2025 से यह प्रभावित हो जाएगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा।केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों का विकल्प रहेगा।
कैबिनेट के फैसले का एलान करते हुए केद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे। इस कमिटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की।
करीब सभी राज्यों के साथ इस कमिटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें (Unified Pension Scheme)
पेंशन की सनिश्चित राशि: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा
10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी
कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी
10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी