Betul Court Order: माननीय अनन्य विषेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी गोलू कहार 29 वर्ष, निवासी-थाना बीजादेही को धारा 376(3) भादवि समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000रू. जुर्माना तथा धारा 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,000रू. के जुर्माना से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई।
ऐसे दिया था घटना को अंजाम (Betul Court Order)
19 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय पीड़िता अपनी बहन के साथ सो रही थी, तभी रात्रि लगभग 1-2 बजे आरोपी गोलू उसके पास आया और उसको दूसरी जगह मंडे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया और आरोपी वहां से भाग गया .
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आरोपी ने लड़की को दिया था धमकी (Betul Court Order)
आरोपी ने जाते समय पीड़िता को यह धमकी दिया कि यदि यह बात किसी को बताया तो जान से खतम कर दूंगा। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बीजादेही में की। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना बीजादेही द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विषेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।