PF Rules Change: सरकार ने पीएफ निकालने के नियमों में किया बदलाव, अब इतना निकाल सकते हैं पैसा, जानिए नया नियम 

Jyoti Mishra
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PF Rules Change:

PF Rules Change: पीएफ निकालने के नियमों में बदलाव हो चुका है अब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सेवानिवृत्ति बचत प्रबंधक,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहक अब ₹100000 तक अपने वृत्तीय जरूरतों के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इसकी लिमिट ₹50000 रखी गई थी।

मंडावलिया के द्वारा सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा गया कि कर्मचारी अक्सर शादी ब्याह और चिकित्सा उपचार जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए ईपीएफओ बचत बैंक का सहारा लेते हैं। इस निकासी को बड़ा कर ₹100000 कर दिया गया है। पहले ₹50000 इसकी सीमा रखी गई थी लेकिन अभी से 1 लाख कर दिया गया है।

 

10 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करता है EPFO (PF Rules Change)

प्रोविडेंट फंड संगठित क्षेत्र में 10 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करता है। यह अक्सर कामकाजी लोगों के लिए जीवन भर की बचत का मुख्य कोष होता है। EPFO ​​द्वारा वित्त वर्ष 24 के लिए 8.25% की दर से दी जाने वाली बचत ब्याज दर, वेतनभोगी मध्यम वर्ग का व्यापक रूप से देखा जाने वाला मीट्रिक है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव में, सरकार ने EPFO ​​का हिस्सा न होने वाले संगठनों को राज्य द्वारा संचालित सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक में स्विच करने से छूट दी है। कुछ व्यवसायों को अपनी निजी सेवानिवृत्ति योजनाएं चलाने की अनुमति है क्योंकि उन्हें छूट दी गई है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उनके फंड 1954 में EPFO ​​की स्थापना से पहले के हैं।

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